भोपाल में मिनरल वाटर पर 1 रुपया एक्स्ट्रा जीएसटी वसूला:4 साल बाद उपभोक्ता फोरम का फैसला, होटल को देने होंगे 8 हजार 1 रुपए

Updated on 17-05-2025 11:33 AM

भोपाल के एक युवक ने दोस्तों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल डीलक्स होटल में खाना खाया। जहां पर खाने के बिल में पानी की बोतल पर एमआरपी से अधिक पैसे और अतिरिक्त जीएसटी वसूले गए।

मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा। फोरम ने 4 साल बाद फैसला सुनाया और होटल को दोषी मानते हुए फोरम ने 8 हजार 1 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामला 15 अक्टूबर 2021 का है। भोपाल निवासी ग्राहक ऐश्वर्य निगम ने मोती महल डीलक्स होटल में अपने दोस्तों के साथ भोजन किया। जहां पर खाने का बिल 796 रुपए का बना था। इसमें बिसलेरी की पानी की एक बोतल की कीमत 29 रुपए बताई गई। जबकि उस पर एमआरपी 20 रुपए लिखी थी। साथ ही होटल ने 1 रुपए अतिरिक्त जीएसटी भी वसूल लिया।

ग्राहक ने जब इसकी शिकायत होटल मैनेजमेंट से की तो उनका विवाद हो गया। उनका कहना था कि उन्हें बोतल का पानी लेना पड़ेगा। वहीं पानी के लिए ग्लास तक उपलब्ध नहीं कराए गए। शिकायत पर कोई समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया था।

होटल ने कहा- पानी की बोतल पर जीएसटी वैध सुनवाई के दौरान होटल ने अपना पक्ष रखा। कहा कि ग्राहक को मेन्यू कार्ड दिया गया था। जिसमें स्पष्ट रूप से कीमत और जीएसटी का जिक्र था। होटल में बैठने, एयर कंडीशनर, म्यूजिक जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं इसलिए रेस्टोरेंट में एमआरपी लागू नहीं होती है। होटल ने यह भी तर्क दिया कि पानी की बोतल पर जीएसटी लगाना जीएसटी कानून के तहत वैध है।

MRP में GST शामिल, अलग से वसूलना अवैध सुनवाई भोपाल उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने की। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है, उस पर अलग से जीएसटी वसूलना अवैध है।

सुप्रीम कोर्ट और उत्तरप्रदेश राज्य आयोग के निर्णयों के अनुसार, होटल मिनरल वाटर पर एमआरपी से अधिक राशि वसूल सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त जीएसटी नहीं ले सकते हैं। होटल ने बिसलेरी की बोतल पर एक रुपए का अतिरिक्त जीएसटी लेकर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है, जिसे सेवा में कमी पाया गया।

2 महीने के अंदर देना होगा मुआवजा वकील प्रतीक पवार ने बताया कि उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में होटल को आदेश दिया कि वो 2 महीने के अंदर वसूले गए 1 रुपए जीएसटी के पैसे वापस करे। वहीं, 5 हजार रुपए मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दे। होटल को 3 हजार रुपए लीगल कॉस्ट के रूप में भी जमा कराने होंगे।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 17 May 2025
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में खेल विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि खेलों को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। इसके…
 17 May 2025
द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का हेड क्वार्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युद्ध विराम के बावजूद आतंक के खिलाफ जंग…
 17 May 2025
मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने एमपी पीएमटी-2009 परीक्षा में…
 17 May 2025
भोपाल के एक युवक ने दोस्तों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल डीलक्स होटल में खाना खाया। जहां पर खाने के बिल में पानी की बोतल पर एमआरपी से…
 17 May 2025
भोपाल। भोपाल जिला तैराकी प्रतियोगिता 25 मई रविवार को स्थानीय प्रकाश तरण पुष्कर में भोपाल तैराकी संघ द्वारा आयोजित की जाएगी । आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में भोपाल तैराकी…
 17 May 2025
मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के…
 17 May 2025
अगर आप इतिहास, कला और संस्कृति में दिलचस्पी रखते हैं या बच्चों को रचनात्मक माहौल देना चाहते हैं, तो 18 मई से भोपाल के राज्य संग्रहालय, श्यामला हिल्स में 'संग्रहालय…
 17 May 2025
जबलपुर। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कथित बयान भी विवाद में है। देवड़ा इसे 'तोड़ मरोड़ कर पेश करना' ठहरा…
 17 May 2025
भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब, किसान (अन्नदाता), युवा और नारी कल्याण के लिए संकल्पित है। भगवान श्रीराम की संस्कृति को मानते हुए सरकार…
Advt.