
भोपाल। त्विषा शर्मा मौत मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत में सीबीआई ने चालान पेश कर दिया है। मामले में पूर्व जज गिरीबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह आरोपित हैं। चालान पेश होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन शुरू कर दिया है। वकील चालान में दर्ज तथ्यों का उपलब्ध साक्ष्यों से क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे।
इसके बाद दोनों पक्ष अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। चालान में शामिल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (2), 85 और 108 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3, 3(5) और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
चालान पेश होने के बाद अब दोनों पक्षों की नजर इसमें शामिल दस्तावेजों और साक्ष्यों के अध्ययन पर है। अधिवक्ता उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत में अपनी दलीलें रखेंगे। इसके आधार पर मामले में आगे की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित होगी।